दिल्ली हिंसाः दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई और पुलिस को दिए निर्देश, कहा परीक्षा केंद्रों पर नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की चूक

दिल्ली हिंसा के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की सरकार और पुलिस से उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है,

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की सरकार और पुलिस से उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें हिंसा के चलते उत्तर पूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षाओं के चलते केंद्रों पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार और पुलिस कहा है कि दोनों लोग यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो पाए।

प्रभावित केंद्रो या परीक्षा कार्यक्रम बदलने के दिए थे निर्देश

दरअसल न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने याचिका पर दिल्ली सरकार तथा पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हिंसाग्रस्त उत्तरपूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर कोताही न बरती जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह उत्तरपूर्वी दिल्ली के केंद्रों पर दो मार्च से बोर्ड परीक्षाएं कराने को लेकर आशान्वित है। कोर्ट ने इलाके में श्बिगड़ रहे हालातश् पर बुधवार को विचार किया था और सीबीएसई को प्रभावित केंद्रों या परीक्षा का कार्यक्रम बदलने को लेकर एक योजना लेकर आने के निर्देश दिए थे।

28 और 29 फरवरी को होने वाली परीक्षा टली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ;सीबीएसईद्ध ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली के इलाकों में 28 फरवरी और 29 फरवरी को होने वाली परीक्षाएं टाल दी। संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के चलते सीबीएसई ने इस सप्ताह तीसरी बार परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी।

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