लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण यानि उत्तर प्रदेश लोक सेवा विधेयक 2020 पारित हो गया है। जिसमें आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। गुरूवार को विधानसभा में तीन विधेयक पारित किए गए थे। जिसमें राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन ;संशोधनद्ध विधेयक 2020ए उप्र लोक सेवा ;आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षणद्ध विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर ;संशोधनद्ध विधेयक 2020 शामिल हैं।
भर्तियों के दौरान ही मिलेगी छूट
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण यानि उत्तर प्रदेश लोक सेवा विधेयक 2020 के पास होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर ;संशोधनद्ध विधेयक 2020 के पारित होने से व्यापारियों को टैक्स छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया है।